Haryana-MP में भी लागू होगा 'योगी मॉडल', Love Jihad रोकने के लिए लाएंगे कानून
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Haryana-MP में भी लागू होगा 'योगी मॉडल', Love Jihad रोकने के लिए लाएंगे कानून

लव जेहाद (Love Jihad) को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सख्त अध्यादेश लागू होने के बाद अब हरियाणा (Haryana) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी जल्द ही ऐसे कानून बन सकते हैं.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: लव जेहाद (love jihad) को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सख्त अध्यादेश लागू होने के बाद अब हरियाणा (Haryana) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी जल्द ही ऐसे कानून बन सकते हैं. हरियाणा के दिग्गज कैबिनेट मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने यूपी के अध्यादेश का स्वागत करते हुए जल्द ही अपने प्रदेश में भी ऐसा कानून लाने की घोषणा की है.

  1. अनिल विज ने ट्वीट करके किया स्वागत
  2. मध्य प्रदेश में अगले महीने आ सकता है विधेयक
  3. यूपी में 'लव जेहाद' (Love Jihad) के ख़िलाफ़ अध्यादेश ! 

अनिल विज ने ट्वीट करके किया स्वागत
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा,'उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है . उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.'

 

मध्य प्रदेश में अगले महीने आ सकता है विधेयक
मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह का कानून लाने पर विचार शुरू कर दिया है. प्रदेश सरकार के गृह और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी आज इस अध्यादेश के प्रावधानों पर मंथन करेंगे. इसके साथ ही अन्य राज्यों में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए लागू नियमों का भी अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी. जिसके आधार पर 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधान सभा सत्र में कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा. 

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यूपी में 'लव जेहाद' (Love Jihad) के ख़िलाफ़ अध्यादेश! 
बता दें कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में लव जिहाद (Love Jihad) रोकने के लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त प्रावधानों वाला अध्यादेश पारित किया है. यह अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी रहेगा. लेकिन उससे पहले ही उसे विधान सभा में पास करवाकर कानून का रूप प्रदान कर दिया जाएगा. इस अध्यादेश में पहचान छिपाकर या जबरन धर्म परिवर्तन और शादी पर भारी जुर्माने व सजा का प्रावधान किया गया है.  

ये भी पढ़ें- लव जेहाद: CM योगी का सख्‍त फैसला, अध्‍यादेश मंजूर, 10 साल की सजा का प्रावधान

10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान
योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार की ओर से पारित किए अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. यानी कि धोखा देकर, नाम बदलकर, धर्म बदलकर महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले लव जेहादियों को अब जेल जाना पड़ेगा. वहीं अब सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा. ऐसी शादी को शून्य माना जाएगा. इसके अलावा योगी सरकार के अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है. 

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