सीबीआई की टीम घटनास्थल पर करीब ढाई घंटे तक रुकी. इस जांच में सीबीआई की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे और जिस जगह ये अपराध हुआ उसका बारीकी से मुआयना किया गया. सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का भाई उस दिन वहां मौजूद था.
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हाथरस: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उत्तर प्रदेश के हाथरस (Hathras Case) में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच शुरू कर दी है. सीबीआई की स्पेशल-15 टीम मंगलवार को पीड़ित के गांव पहुंची और अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की. पहले दिन लड़की के परिवार से पूछताछ करने वाली सीबीआई आज (बुधवार) अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी. वहीं जातीय दंगा भड़काने के लिए फंडिंग को लेकर आज ईडी (ED) गिरफ्तार किए गए पीएफआई के चारोंं सदस्यों से पूछताछ करेगी.
घटनास्थल पर ढाई घंटे रुकी सीबीआई की टीम
सीबीआई की टीम घटनास्थल पर करीब ढाई घंटे तक रुकी. इस जांच में सीबीआई की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे और जिस जगह ये अपराध हुआ उसका बारीकी से मुआयना किया गया. सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का भाई उस दिन वहां मौजूद था. इस बीच पीड़िता के माता-पिता की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पिता को अस्पताल ले जाया गया, जबकि मां को एंबुलेंस से वारदात वाली जगह पर पहुंचाया गया.
घटनास्थल पर जांच के बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची और उस जगह का मुआयना किया, जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था. इस दौरान भी पीड़िता का भाई सीबीआई के साथ मौजूद था. फिर सीबीआई की टीम जांच के लिए पीड़िता के घर पहुंची और करीब आधे घंटे तक परिवार के लोगों से पूछताछ की.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
सीबीआई जांच के बीच हाथरस गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने आधी रात बिना परिवारवालों की इजाजत के पीड़ित लड़की के अंतिम संस्कार पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने परिवारवालों की इजाजत के पीड़ित का अंतिम संस्कार किए जाने को मृतक पीड़ित और उसके परिवार के आधारभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की के परिवार को पूरी सुरक्षा दने का निर्देश भी दिया है.
11 पेज के आदेश में कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आधे घंटे के लिए परिवार को शव नही दिया जा सकता था? इसके अलावा कोर्ट ने मीडिया और राजनीतिक दलों से अनावश्यक बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है और सीबीआई को भी निर्देश दिया है कि जांच मीडिया से शेयर नहीं करें. हाईकोर्ट ने डीएम हाथरस, एडीजी और एलओ से हाईकोर्ट नाराजगी जाहिर की और 2 नवंबर को निलंबित एसपी विक्रांत वीर की पेशी के आदेश दिए हैं.
ईडी करेगी पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ
हाथरस केस में जातीय दंगा भड़काने के लिए फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू कर दी है और ईडी आज हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के चार सदस्यों से पूछताछ करेगी. इन चारों आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब ये पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे. ईडी ने मथुरा कोर्ट से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी.
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