वीरेंद्र दीक्षित केस: यौन शौषण के आरोपी स्वयंभू बाबा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली
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वीरेंद्र दीक्षित केस: यौन शौषण के आरोपी स्वयंभू बाबा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

Baba Virendra Dev Dixit: रोहिणी के विजय विहार में खुद को बाबा बताने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से एक आश्रम चला रहा था. आरोप है कि वह दिल्ली के रोहिणी इलाके में धर्म के नाम पर यौन शोषण करता था. 

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वीरेंद्र देव दीक्षित की फाइल फोटो.

नई दिल्ली: यौन शौषण (Sexual Abuse) के मामले में फरार चल रहे आरोपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित (Baba Virendra Dev Dixit) के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) की विशेष अदालत 18 सितंबर को होगी. वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ यौन शौषण का आरोप है. 

आपको बता दें कि धर्म के नाम पर यौन शोषण करने वाले तथाकथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के फर्रुखाबाद स्थित आश्रम में सीबीआई ने पिछले महीने छापेमारी की थी. सीबीआई ने वीरेंद्र देव दीक्षित पर 5 लाख का ईनाम घोषित किया है. जिले में सीबीआई के अधिकारियों ने बीरेंद्र देव के आश्रम पर किया नोटिस चस्पा किया है. 

दिल्ली के रोहिणी इलाके में धर्म के नाम पर यौन शोषण करने वाले तथाकथित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम से (23 दिसंबर) को भी पुलिस ने कई लड़कियों को रिहा करवाया था. इससे पहले इस आश्रम से करीब 41 लड़कियों को छुड़ाया गया है. रोहिणी के विजय विहार में खुद को बाबा बताने वाला वीरेंद्र देव दीक्षित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से एक आश्रम चला रहा था.

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कई लोगों ने आरोप लगाया था कि बाबा यहां बंधक बना कर रखी गईं कम उम्र लड़कियों को दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता रहा है. हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त टीम ने 9 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था जिसके इस दौरान 41 लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया था. 

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