जांच में सहयोग नहीं कर रही हनीप्रीत, दोबारा रिमांड पर लेगी पुलिस!
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जांच में सहयोग नहीं कर रही हनीप्रीत, दोबारा रिमांड पर लेगी पुलिस!

बुधवार को पंचकूला की एक अदालत ने हनीप्रीत इंसां को हिंसा के सिलसिले में छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. हिंसा में 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.

जांच में सहयोग नहीं कर रही हनीप्रीत, दोबारा रिमांड पर लेगी पुलिस!

पंचकूला : पंचकूला की एक अदालत ने राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा को बुधवार को छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. हालांकि पुलिस ने अदालत में हनीप्रीत को 14 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग की थी. इसके एक दिन बाद गुरुवार को पंचकूला कमिश्‍नर की तरफ से बयान आया है. कमिश्‍नर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि हनीप्रीत पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है. कमिश्‍नर एएस चावला ने कहा कि हनीप्रीत पुलिस की तरफ से पूछे गए सवालों का नकारात्‍मक जवाब दे रही है. उन्‍होंने कहा कि यदि उसका यही रवैया रहा तो हम उसकी दोबारा रिमांड की मांग कर सकते हैं.

  1. पंचकूला कोर्ट ने बुधवार को छह दिन की रिमांड पर भेजा
  2. सुनवाई के दौरान जज के सामने रोने लगी थी हनीप्रीत
  3. हर सवाल का नकारात्‍मक जवाब दे रही हनीप्रीत : पुलिस

इससे पहले बुधवार को पंचकूला की एक अदालत ने हनीप्रीत इंसां को हिंसा के सिलसिले में छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. हिंसा में 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे. बताया गया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हनीप्रीत बयान देते हुए रोने लगी थी. जज और वकील ने उन्हें निर्भीक होकर बयान देने को कहा. प्रियंका तनेजा (36) उर्फ हनीप्रीत खुद को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री बताती है.

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हनीप्रीत को मंगलवार को जिरकपुर-पटियाला मार्ग से गिरफ्तार किया गया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित वत्स की अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद हनीप्रीत के वकील एस के गर्ग नरवाना ने बताया, 'उन्होंने (हरियाणा पुलिस ने) 14 दिन की रिमांड मांगी और दलीलों के बाद अदालत ने हनीप्रीत को छह दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया.' हनीप्रीत को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचकूला अदालत के समक्ष पेश किया गया.

एक अन्य महिला सुखदीप कौर को भी छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. सुखदीप को हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार किया था. हनीप्रीत का नाम उन 43 लोगों की सूची में शीर्ष पर था जो हिंसा के सिलसिले में राज्य पुलिस द्वारा वांछित थे.

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बचाव पक्ष के वकील ने कहा, 'पुलिस का दावा है कि 25 अगस्त को हिंसा भड़काने के लिये एक साजिश रची गई. वह :हनीप्रीत: किसी साजिश में शामिल नहीं थी. कैसे वे साजिश में उसे फंसा सकते हैं.' हनीप्रीत अदालत कक्ष में हाथ जोड़े खड़ी थी. उसने खुद को बेगुनाह बताया. उसकी आंखों में आंसू थे.

उसके वकील ने कहा, 'हनीप्रीत डेरा प्रमुख की दोषसिद्धि के बाद उनके साथ थी. किसी भी तरीके से वह हिंसा भड़काने में शामिल नहीं थी.' अभियोजन पक्ष ने यह दावा करते हुए हनीप्रीत की 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की कि वह मामले में कम से कम चार से पांच मुख्य आरोपियों को जानती थी. इससे पहले, हनीप्रीत और सुखदीप कौर को चंडीमंदिर थाने से पंचकूला अदालत परिसर लाया गया.

हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये थे. कमांडो समेत सुरक्षाकर्मियों को अदालत परिसर और पुलिस थाने में तैनात किया गया था. हनीप्रीत को कल चंडीमंदिर थाने लाया गया था. वहां उससे हरियाणा पुलिस के दल ने पूछताछ की थी. पंचकूला के पुलिस आयुक्त ए एस चावला ने कल रात बताया था कि पूछताछ के दौरान हनीप्रीत ने काफी कुछ खुलासा नहीं किया. हरियाणा पुलिस कल रात उसे चिकित्सीय जांच के लिये सरकारी अस्पताल ले गई थी. चावला ने कहा था, '(राम रहीम की दोषसिद्धि) के बाद हुई हिंसा में उनकी भूमिका की जांच की जाएगी.

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