Firecrackers in Train: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान किन चीजों को नहीं ले जाना चाहिए.
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Indian Railways Travel Rule: दिवाली के बाद छठ पूजा पर लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बहुत भीड़ हो रही है. हालांकि, बहुत लोगों को भारतीय रेलवे (Indian Railway) के ट्रैवल रूल की जानकारी नहीं होती है और इस वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको जुर्माना या जेल का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो हम आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान ले जाने वाले समान के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं.
रेलवे ने यात्रियों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने हाल ही में यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ और पटाखे लेकर यात्रा नहीं करने के संबंध में चेतावनी जारी की है. रेलवे ने कहा कि त्योहारी सीजन में यात्री किसी भी नियमों का उल्लंघन ना करें, जिससे रंग में भंग पड़ने की कोई आशंका हो. ट्रेन और रेल परिसर में पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने अथवा उनके उपयोग से जाने-अनजाने में कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है.
ट्रेन में यात्रा के दौरान गलती से भी न ले जाएं ये चीजें
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि यात्रा के दौरान किन चीजों को नहीं ले जाना चाहिए. हाल ही में वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने ट्वीट कर बताया, 'गैस सिलेंडर, सिगरेट, स्टोव और पटाखे जैसी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ट्रेन में यात्रा न करें, यह एक दंडनीय अपराध है. इस से आग लगने का खतरा होता है. सुरक्षापूर्वक मंगलमय यात्रा करें.'
गैस सिलेंडर, सिगरेट, स्टोव और पटाखे जैसी ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लेकर ट्रेन में यात्रा न करें, यह एक दंडनीय अपराध है।
इस से आग लगने का खतरा होता है।
सुरक्षापूर्वक मंगलमय यात्रा करेंl pic.twitter.com/apsp1V84FJ
— Western Railway (@WesternRly) October 20, 2022
नियम तोड़ने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ को ले जाना एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 और 165 के तहत ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर यात्रा करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है.
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