Indian Constitution: गैस सिलेंडर का होता है बीमा, पुलिस FIR लिखने से नहीं कर सकती इनकार, जानिए क्या है कानून
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Indian Constitution: गैस सिलेंडर का होता है बीमा, पुलिस FIR लिखने से नहीं कर सकती इनकार, जानिए क्या है कानून

Indian Constitution: भारतीय संविधान लोगों के अधिकारों (Indian Constitution Right) की रक्षा के लिए बहुत से कानूनी उपाय करता है लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नियमों के बारे में लोगों को अभी तक पता ही नही हैं. इस खबर में हमने ऐसे ही कुछ कानूनों और अधिकारों के बारे में बताया है, जिन्‍हें जानने के बाद आप उनके बारे में जान सकें. इससे अगर आपके साथ या किसी और के साथ शोषण हो रहा हो तो आप कानूनी रूप से उस समस्‍या से मुकाबला कर पाएं.

जानिए अपने अधिकारों के बारे में

Interesting Facts: क्‍या आप जानते है कि अगर आपको ऑफिस वाले सैलरी न दें तो आप क्‍या कर सकते हैं? इसके अलावा घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाए तो आपके क्‍या कानूनी अधिकार है? हेलमेट को लेकर मोटर कानून में क्‍या बताया गया है? पुलिस स्‍टेशन में अगर पुलिस वाले एफआईआर (FIR) लिखने से इनकार कर दें तो उस पुलिस ऑफिसर के साथ क्‍या हो सकता है? ऐसे ही कई नियमों के बारें में यहां चर्चा की गई है जानिए अपने इन अधिकारों के बारे में.   

परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963)
 
लिमिटेशन एक्‍ट 1963 यानी परिसीमा अधिनियम के मुताबिक यदि आपकी कंपनी या ऑफिस आपका वेतन नहीं देती है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अन्दर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.  लेकिन अगर आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नही होगा. 

गैस सिलेंडर लेका होता है बीमा

आपके गैस सिलेंडर का भी बीमा होता है, हो सकता है आपको ये खबर सुनकर अचरज हो रहा हो लेकिन यह सच है. जब आप गैस कनेक्‍शन खरीदते हैं उसी समय आपकी गैस कंपनी बीमा करा देती है. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो वे जान और माल की भरपाई के लिये गैस कम्पनी से मुआवजा मांग सकते हैं.

दो बार पेमेंट नहीं ले सकते पुलिस वाले 

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 के मुताबिक, यदि बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से पुलिस ने चालान काट दिया है तो फिर दुबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है. 

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