पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया.
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नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने सीबीआई अदालत में खुद अपनी बात रखी और आईएनएक्स मीडिया (INX Media case) मामले में खुद का बचाव किया. अनुभवी वकील चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब दिया. एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें कथित अवैध भुगतान को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं किया गया. अदालती सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी मुखर्जी ने 50 लाख रुपये का भुगतान किया है.
पूर्व वित्त मंत्री ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या उनका विदेश में खाता है, जिसका उन्होंने नहीं में जवाब दिया. हालांकि, चिदंबरम ने सीबीआई को उनके बेटे के विदेश में खाता होने के बारे में सकारात्मक जवाब दिया. चिदंबरम ने अभिषेक सिंघवी व कपिल सिब्बल जैसे वकीलों का समूह होने के बाद भी खुद संक्षिप्त बहस की.
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अभियोजन पक्ष के वकील व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहन ने पूर्व वित्त मंत्री के खुद बहस करने पर आपत्ति जाहिर की. मेहता ने कहा कि चिदंबरम को अपनी वकील को जानकारी देनी चाहिए और उनके जरिए बात करनी चाहिए. सिंघवी व सिब्बल पर निशाना साधते हुए मेहता ने कहा कि चिदंबरम बिना किसी वकील के बहस कर सकते हैं, अगर वह उन्हें बहस के लिए फिट नहीं मानते.
चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया (INX Media case) को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने के आरोपी हैं जब वह वित्त मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि उनके बेटे को रिश्वत दी गई थी जिसके बदले में उन्होंने आईएनएक्स मीडिया (INX Media case) को मंजूरी दी. अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को पूछताछ के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया.