महाराष्ट्र में बुधवार (14 अप्रैल) रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 यानी बिना जरूरत के आना-जाना प्रतिबंधित होगा. आइए जानें इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा...
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मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 दिन का लॉकडाउन (Lockdown) जैसा कर्फ्यू लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मंगलवार को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, ‘कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है.’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया है.
सीएम ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति और बिस्तरों की कमी है और रेमडेसिविर की मांग बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र को वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद करनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पाबंदियां नहीं लगाई गईं तो महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य में बुधवार (14 अप्रैल) रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान (Break the Chain Campaign) की शुरुआत होगी. रात 8 बजे से पूरे राज्य में अगले 15 दिन (30 अप्रैल) तक धारा 144 यानी बिना जरूरत के आना-जाना प्रतिबंधित होगा. आइए जानें इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा...
- राज्य में अगले 15 दिन तक सुबह सात से रात आठ बजे तक सिर्फ अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.
- अस्पताल, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिस, मेडिकल स्टोर, फार्मा कंपनी अन्य मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट: हवाई सेवाएं, लोकल ट्रेन, बस, ऑटो-टैक्सी चालू रहेंगे लेकिन इनमें सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आने-जाने की इजाजत होगी.
- वेटनरी सर्विस, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप खुली रहेंगी.
- ग्रॉसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी अन्य दुकानें खुली रहेंगी.
- अन्य देशों के डिप्लोमैट संबंधी दफ्तर भी खुले रहेंगे.
- प्री मानसून गतिविधियां भी जारी रहेंगी.
- बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी.
- बैंकिंग और ई-कॉमर्स (केवल जरूरी सामानों के लिए) सेवाएं जारी रहेंगी.
- होटल, बार, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट शॉप टेक-अवे और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे. वहां बैठकर खा नहीं सकते.
- कंस्ट्रक्शन साइटों पर मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाए ताकि उनका आना-जाना कम हो जाएगा.
- मीडिया संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी.
- पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और आईटी संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी.
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- राज्य में 15 दिन तक धारा 144 लागू रहेगी, बिना जरूरत के कहीं भी आना जाना बंद.
- सिनेमा हॉल, थिएटर, एम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर आदि बंद रहेंगे.
- जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे.
- फिल्मों, एड, सीरियल्स की शूटिंग बंद रहेगी.
- स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर आदि बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
- धार्मिक, पोलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज की अनुमति नहीं होगी.
- शादी समारोहों में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति.
- अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे.