जेएनयू विवाद: कन्हैया की जमानत अर्जी पर आदेश 2 मार्च तक सुरक्षित
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जेएनयू विवाद: कन्हैया की जमानत अर्जी पर आदेश 2 मार्च तक सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला दो मार्च के लिये सुरक्षित रखा। कुमार ने पुलिस के इन आरोपों को खारिज किया कि वह परिसर में नौ फरवरी को एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी कर रहा था।

जेएनयू विवाद: कन्हैया की जमानत अर्जी पर आदेश 2 मार्च तक सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर अपना फैसला दो मार्च के लिये सुरक्षित रखा। कुमार ने पुलिस के इन आरोपों को खारिज किया कि वह परिसर में नौ फरवरी को एक कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी कर रहा था।

न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी दो मार्च को आदेश सुनाएंगी। दिल्ली पुलिस ने उनके सामने दावा किया कि उनके पास ऐसे गवाह हैं जिन्होंने भारत विरोधी नारेबाजी करते हुए कन्हैया और अन्य की पहचान की है। न्यायिक हिरासत में मौजूद कुमार ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के जरिये कहा कि परिसर के अंदर नकाबपोश लोगों ने भारत विरोधी नारे लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक टीवी वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने पर दिल्ली पुलिस के आचरण पर सवाल भी उठाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर कन्हैया और अन्य ने भारत विरोधी नारे लगाए थे तो उसी दिन प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई क्योंकि कार्यक्रम के दौरान सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी मौजूद थे और वे कार्यक्रम के गवाह थे।

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