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नई दिल्ली: कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) बेहद पॉपुलर टीवी शो है. पिछले दो दशकों से बड़ी संख्या में दर्शक केबीसी (KBC) देख रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं. केबीसी में कई लोगों ने लाखों-करोड़ों रुपये जीते लेकिन क्या आपको पता है कि कंटेस्टेंट जो भी रकम केबीसी में जीतते हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में काट लिया जाता है और लगभग एक तिहाई रुपये ही उन्हें मिलते हैं. इस खबर में जानिए केबीसी में जीती हुई रकम से टैक्स काटने का गणित क्या है?
बता दें कि इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 194B के अनुसार, KBC कंटेस्टेंट को जीती हुई राशि का 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है. इसका मतलब है कि अगर कोई केबीसी (KBC) में 1 करोड़ रुपये जीतता है तो उसमें से सीधे-सीधे 30 लाख रुपये काट लिए जाते हैं. इसके अलावा सेस (Cess) भी देना होता है.
चूंकि केबीसी में जीती हुई धनराशि स्पेशल इनकम (Special Income) होती है इसीलिए कोई बेसिक छूट भी नहीं मिलती है. अगर किसी ने ईनाम में 10 लाख रुपये से ज्यादा रुपये जीते हैं तो उस पर सरचार्ज (Surcharge) भी लगता है. जीती हुई धनराशि पर 10 फीसदी सरचार्ज देना पड़ता है. इसके अलावा एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भी देना होता है. जीती हुई धनराशि से टैक्स काटना उसी ऑर्गनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है जिससे शख्स ने ईनाम जीता होता है.
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अगर किसी ने केबीसी (KBC) में 1 करोड़ रुपये का ईनाम जीता है तो 30 फीसदी टैक्स कटेगा. इसके बाद 30 फीसदी टैक्स पर 10 फीसदी सरचार्ज लगेगा जोकि 30 लाख रुपये का 10 फीसदी 3 लाख रुपये होगा. इसके बाद 4 फीसदी सेस लगेगा तो 30 लाख रुपये का 4 फीसदी हो गया 1 लाख 20 हजार रुपये. यानी टैक्स हो गया 30 लाख रुपये, सरचार्ज 3 लाख और सेस 1 लाख 20 हजार रुपये. ये रकम जोड़कर हो गई 34 लाख 20 हजार रुपये. इसके अलावा एक-दो हिडेन चार्ज भी होते हैं. यानी केबीसी में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपये जीते हैं तो उसको करीब 65 लाख रुपये ही मिलेंगे.