Waste Management: इस राज्‍य में यदि खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, 50 हजार जुर्माना और 1 साल की होगी सजा
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Waste Management: इस राज्‍य में यदि खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, 50 हजार जुर्माना और 1 साल की होगी सजा

Kerala News: स्थानीय स्वशासन मंत्री एम बी राजेश ने कानूनों में संशोधन को 'मालिन्य मुक्त केरलम' अभियान के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल बताया.

Waste Management: इस राज्‍य में यदि खुले में फेंका कचरा तो खैर नहीं, 50 हजार जुर्माना और 1 साल की होगी सजा

Kerala Waste Management: केरल में कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अब अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है.  यह कदम ‘कचरा मुक्त केरल’ अभियान के तहत उठाया गया है.

स्थानीय स्वशासन मंत्री एम बी राजेश ने सोमवार को कहा कि पिछले सप्ताह घोषित केरल पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2023 और केरल नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अनुसार, यदि उल्लंघनकर्ता जुर्माना भरने में विफल रहते हैं तो इसे सार्वजनिक कर बकाया में जोड़ा जाएगा.

मंत्री ने कहा, ‘सार्वजनिक और निजी भूमि में कचरा फेंकने के खिलाफ सचिव द्वारा लगाया गया जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.’ स्थानीय स्वशासन विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सचिव को दंडात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है.

कानूनों में संशोधन एक महत्वपूर्ण पहल’
राजेश ने कहा, ‘कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित कानूनों के तहत अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद होगी.’ उन्होंने ने कानूनों में संशोधन को 'मालिन्य मुक्त केरलम' अभियान के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल बताया.

(इनपुट- भाषा)

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