गाइडलाइंस के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन 4.0 के दौरान घर पर ही रहेंगे.
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) का चौथा चरण यानी लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है जो 31 मई तक जारी रहेगा. गाइडलाइंस में कहा गया है कि-'आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी.'
इस दौरान दिन में लोगों और अंतर-राज्यीय परिवहन को आवाजाही की अनुमति दी गई है. हालांकि, सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल और रेस्त्रां बंद रहेंगे, साथ ही उड़ानें और मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के दौरान क्या करें और क्या न करें इससे जुड़ी गाइडलााइंस की हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा रविवार को मई अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने के तुरंत बाद ये गाइडलाइंस जारी की गईं.
इन गाइडलाइंस के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन 4.0 के दौरान घर पर ही रहेंगे.
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केंद्र ने राज्यों को लाल, हरे और नारंगी ज़ोन को स्वयं निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी है. पिछले हफ्ते मुख्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के दौरान राज्यों ने इसकी मांग की थी.
एयर एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर रोक लगी रहेगी.
यात्री वाहन और बसों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को राज्यों की सहमति से अनुमति दी जाएगी.
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मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज मई अंत तक बंद रहेंगे. होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम समेत सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे.
कंटेनमेंट ज़ोन की दुकानें और मॉल को छोड़कर, सभी दुकानों को निर्धारित समय के लिए सोमवार से खोलने की अनुमति दी जाएगी. स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन किया जाए.
दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी. और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी.
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लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, परिवहन के विभिन्न साधनों को पहले ही खोल दिया गया है जिसमें 11 मई से सीमित रेल सेवाएं शामिल हैं.
इसके अलावा, भारत से विदेशी नागरिकों को उके देश पहुंचाना, विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी, भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ और फंसे हुए व्यक्तियों को बस और ट्रेन से राज्य की भीतर और राज्य के बाहर लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी.
इन गाइडलाइंस के तहत, चेहरे को ढंकना अनिवार्य होगा, थूकने पर जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है, और सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सभी लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
जहां तक संभव हो घर से काम (Work from home) किया जाए और सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में काम के घंटों में परिवर्तन किया जाए.
कार्यालयों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो.
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करना जारी रखेंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी की गई इन गाइडलाइंस में कोई ढ़ील नहीं देंगे.
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