Lockdown 5.0: कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, जानें सब कुछ
Advertisement

Lockdown 5.0: कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, जानें सब कुछ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की.

Lockdown 5.0: कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, जानें सब कुछ

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में आवश्यक गतिविधियों के अलावा कोई राहत नहीं मिलेगी. गैर-कंटेनमेंट जोन में तीन चरणों में राहत दी जाएगी. 

पहले चरण के अंतर्गत नॉन-कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा. इसके साथ ही होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा.  

दूसरे चरण में, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा. गृह मंत्रालय के आदेश में दर्ज दिशा-निर्देशों के मुताबिक, फीडबैक के आधार पर जून 2020 में इन संस्थानों को फिर से खोलने के विषय पर निर्णय लिया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी भी तैयार करेगा. 

 

हॉटस्पॉट में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति
केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं. राजधानी दिल्ली में फिलहाल 102 हॉटस्पॉट हैं.  कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. व्यक्तियों और वस्तुओं को राज्यों के अंदर और अंतर-राज्य भेजे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. 

मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे
आदेश में कहा गया है कि सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, संस्कृति और धार्मिक सहित अन्य बड़े आयोजन भी बंद रहेंगे. उसमें कहा गया है कि इनके संबंध में फैसला परिस्थिति का आकलन करने के बाद तीसरे चरण में लिया जाएगा.स्थिति का आकलन करने के बाद केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय हवाईयात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य और अन्य कार्यों से संबंधित बड़ी मंडलियों पर पाबंदी रहेगी.

Trending news