लॉकडाउन 2.0: छत्तीसगढ़ में जानिए कल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पढ़िए पूरी खबर
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लॉकडाउन 2.0: छत्तीसगढ़ में जानिए कल से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, पढ़िए पूरी खबर

शर्तों के साथ मनरेगा के तहत कामों की इजाजत होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और चेहरे को मास्क से ढकना जरुरी होगा.

फाइल फोटो

रायपुर: भूपेश सरकार ने 20 अप्रैल से प्रदेश के कोरोना हॉट स्पॉट इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में शुरू की जाने वाली गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. सोमवार से प्राइवेट हॉस्पिटल, वेटनरी अस्पताल, पैथोलैब, मेडिकल यूनिट बनाने वाली कंपनियां शुरू होंगी. वहीं, शर्तों के साथ मनरेगा के तहत कामों की इजाजत होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और चेहरे को मास्क से ढकना जरुरी होगा. इसके अलावा कृषि क्षेत्र की दुकानें, मिल, दवा, खाद बीज, उपकरण की दुकानें भी खुलेंगी.

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यहां कोई छूट नहीं
हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी, सब पहले की तरह लॉक रहेगा. 3 मई तक प्रदेश में सभी मॉल, सिनेमा हॉल, बस और रेल सेवा, घरेलू विमान सेवा बंद रहेंगी. साथ ही 3 मई तक सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. साथ ही सभी प्रकार के धार्मिक, खेल कूद, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के दौरान 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी.

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