MP: वन और टू-बीएचके के घर में आइसोलेशन पर लगी रोक, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
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MP: वन और टू-बीएचके के घर में आइसोलेशन पर लगी रोक, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक होम क्वॉरंटीन के दौरान व्यक्ति को सार्थक ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर खुद को अपडेट रखना होगा.

सांकेतिक तस्वीर.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य में कोई भी व्यक्ति वन या टू-बीएचके के घर में खुद को आइसोलेट नहीं कर सकेगा. लेकिन यदि मकान बड़ा है और कमरा अलग है तो खुद को क्वॉरंटीन कर सकेंगे. 

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राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक होम क्वॉरंटीन के दौरान व्यक्ति को सार्थक ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर खुद को अपडेट रखना होगा. साथ ही इस दौरान डॉक्टर से बात कर डाइट चार्ट को फॉलो करना होगा. इसके अलावा उन्हें ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर से खुद की नियमित जांच भी कराना होगा.

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वहीं, होम क्वॉरंटीन के दौरान लक्षण दिखने पर शहर के अस्पतालों में जानकारी साझा करने की भी बात कही गई है. आपको बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को वन या टू-बीएचके घर में आइसोलेट करने की सुविधा दी थी. 

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