Electricity Rates Hike In MP: लोगों को लगा बिजली का झटका! बढ़ाए गए दाम; जानें कितनी खाली होगी जेब
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Electricity Rates Hike In MP: लोगों को लगा बिजली का झटका! बढ़ाए गए दाम; जानें कितनी खाली होगी जेब

Electricity Rates Hike In MP: महंगाई के दौर में मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है. बिजली दरों में आयोग ने 1.65% की बढ़ोतरी की है. हालांकि, कुछ श्रेणियों में राहत दी गई है. जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर.

Electricity Rates Hike In MP: लोगों को लगा बिजली का झटका! बढ़ाए गए दाम; जानें कितनी खाली होगी जेब

Electricity Rates Hike In MP: भोपाल। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में आम लोगों को बिजली का झटका लगा है. राज्य में बिजली की दरें (Electricity Rates) एक बार फिर बढ़ाई गई हैं. नई दरें एक हफ्ते बाद अगले बिल सायकिल से लागू होंगी. इस संबंध में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है. हालांकि, आयोग ने न्यूनतम शुल्क और मीटरिंग चार्जेस में उपभोक्ताओं को राहत दी है.

क्या होगी नई दरें (New Bijli Bill)
0 से 50 यूनिट तक-  4.21 रुपये से बढ़कर 4.27 रुपये हुई
51 से 150 यूनिट तक- 5.17 रुपये से बढ़कर 5.23 रुपये हुई
151 से 300 यूनिट तक- 6.55 रुपये से बढ़कर 6.61 रुपये हुई
300 यूनिट से ज्यादा- 6.74 रुपये से 6.80 रुपये हुई

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इन्हें दी गई राहत
- घरेलू उपभोक्ताओं (एलवी-1) के लिए न्यूनतम शुल्क को समाप्त कर दिया गया है
- निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-2) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं
- निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता (एलवी-4) के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं 
- उपभोक्ताओं को कोई भी मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे

कितना पड़ेगा फर्क (MP Electricity Rates Hike)
अभी बढ़ाए गए दामों में कुल 1.65% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, 30 यूनिट बिजली खपत पर न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाएगा. लेकिन, डोमेस्टिक कैटेगरी के उपभोक्ताओं से पहले की तरह न्यूनतम चार्ज 139 रुपये लिए जाते रहेंगे. बढ़े दामों के बाद अगर आप 300 यूनिट खपत करते हैं तो आपको 38 रुपये और 200 यूनिट की खपत करते हैं तो 25 रुपये तक ज्यादा देने होंगे.

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कोर्ट में मिलेगी चुनौती
आयोग द्वारा बढ़ाए गए दामों को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. जबलपुर की NGO ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर हर 3 महीने में दाम बढ़ाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौता दी है. NGO का आरोप है कि यहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है.

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