MP News: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में 6 महीने बाद श्रम विभाग ने लेबर कोर्ट में मुआवजे को लेकर केस दायर किया है. इसकी जानकारी श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने दी है. साथ ही उन्होंने आंकड़ों के बारे में भी बताया.
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Harda Blast Compensation Case Filed: आज से 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस की चर्चा पूरे देश में हुई थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. अब इस मामले में मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने लेबर कोर्ट में मुआवजे के लिए केस दायर किया है. श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए जो आंकड़े बताए हैं वो भी कुछ उलझे हुए से हैं.
हरदा ब्लास्ट केस में मुआवजे पर केस दायर
फरवरी 2024 में हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में श्रम विभाग ने लेबर कोर्ट में मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया है. इस बारे में जानकारी देते हुए श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया- 'हरदा ब्लास्ट मामले की रिपोर्ट का आंकड़ा आ गया है. अभी हमने बैठक ली थी उसमें 136-142 के आसपास का आंकड़ा है. श्रम न्यायालय में उसका मुकदमा डाल दिया गया है.'
श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने आगे कहा- 'मैं मानता हूं कि जितने प्रयास हो सकते थे जो नाम हमको श्रमिकों के मिले, उनकी तरफ से हमारे मंत्रालय ने मुआवजे के लिए मुकदमा लगाया है और वो संख्या हमने 200 तक रखी है. ताकि भविष्य में भी कोई हमारे सामने क्लिमेंट आएगा तो हम उसके साथ न्याय कर सकें.'
पिछली रिपोर्ट की थी वापस
हरदा ब्लास्ट केस की पुरानी रिपोर्ट को वापस करने पर श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा- 'रिपोर्ट वापस करने का मतलब उसको रिजेक्ट करना नहीं होता है. कोशिश होती है कि आपके पास घायलों और मरने वालों का जो आंकड़ा है, वो सही हो.'
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हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट
6 फरवरी 2024 को हरदा जिला स्थित पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ था. धमाका इतना तेज था कि करीब 40 किलोमीटर दूर तक लोगों को इसकी आवाज सुनाई दे रही थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्म की रिपोर्ट, ZEE मीडिया
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