दीपावली पर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी, अगर ऐसा किया तो लग जाएगा 20 हजार का जुर्माना
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1016856

दीपावली पर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी, अगर ऐसा किया तो लग जाएगा 20 हजार का जुर्माना

दिवाली पर मध्यप्रदेश के लोगों के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही खबर है. अच्छी खबर ये है कि त्योहार पर आप पटाखे फोड़ सकेंगे. 

दीपावली पर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी,  अगर ऐसा किया तो लग जाएगा 20 हजार का जुर्माना

भोपाल:  दिवाली पर मध्यप्रदेश के लोगों के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही खबर है. अच्छी खबर ये है कि त्योहार पर आप पटाखे फोड़ सकेंगे. जबकि बुरी खबर ये है कि जिस शहर की वायु गुणवत्ता (एयर इंडेक्स क्वालिटी) 101 से 200 के नीचे है, वहां दिवाली पर दो घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार इस संबंध में सशर्त आदेश जारी किया है. अच्छी बात ये है कि 28 अक्टूबर तक प्रदेश में कहीं भी 200 से ज्यादा एआईक्यू नहीं है. यहां तक कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी यह 150 के आसपास ही है.

भूपेश बघेल बने एंकर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछे सवाल, जमकर बजी तालियां

कोरोना के चलते प्रतिबंध लगाने की मांग हुई थी
गौरतलब है कि कोविड के चलते इस बार भी दिवाली, क्रिसमस पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. इस संबंध में दायर याचिका पर एनजीटी ने 20 पेज का आदेश जारी किया है. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जहां दिल्ली व एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. वहीं, एनजीटी ने शहरों की वायु गुणवत्ता के आधार पर पटाखे फोड़ने या रोक लगाने के निर्देश संबंधी शहर के कलेक्टर, राज्य सरकार और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जवाबदेही को भी तय किया है.

पटाखों को लेकर गाइडलाइन तय
बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर होने पर पटाखों पर रोक रहेगी. यदि 101 से 200 के अंदर वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर) है, तो दिवाली के दिन सिर्फ ग्रीन पटाखे दो घंटे फोड़ पाएंगे. वहीं, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान रात 11.55 से 12.30 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी.

नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना
NGT के जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा ने आदेश में कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. पहली बार यदि उल्लंघन करता है, तो एक हजार रुपए और साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ने पर 3000 हजार रुपए देने होंगे. इसके अलावा जन रैली, बारात, शादी या धार्मिक समारोह में 10 हजार और साइलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर 20 हजार जुर्माना देना होगा.

खंडवा उपचुनावः जल्द बंद होने वाली थी शराब की दुकान, लेकिन उससे पहले ही बुजुर्ग की हो गई हत्या

क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स
दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को बताता है. यह हमारे वातावरण में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली है इसे बताता है. हवा की गुणवत्ता के आधार पर इंडेक्स में 6 कैटेगरी की गई है. जैसे अच्छी, संतोषजनक, कम प्रदूषण, खराब, बहुत खराब और गंभीर. यह तय करती है कि जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है, वैसे-वैसे श्रेणी में आती जाती है.

WATCH LIVE TV

Trending news