याचिकाकर्ता का कहना है कि एमबीबीएस सीटों का अलॉटमेंट 14 फीसदी आरक्षण के आधार पर हो रहा है. जिसके चलते छात्रा को एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है.
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दुर्गेश साहू/जबलपुरः मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल इस बार मामला नीट यूजी (MBBS) प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. याचिका में कहा गया है कि सरकार एमबीबीएस सीटों की प्रवेश प्रक्रिया में 27 फीसदी आरक्षण का पालन नहीं कर रही है. इस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और सरकार से जवाब मांगा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.
क्या है याचिका
हाईकोर्ट में यह याचिका सिवनी निवासी छात्रा उमा कहार की तरफ से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में NEET UG यानी एमबीबीएस की प्रवेश प्रक्रिया में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण अधिनियम और मध्य प्रदेश मेडिकल प्रवेश नियम 2018 के मुताबिक 27 फीसदी आरक्षण देने का नियम बनाया गया है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि एमबीबीएस सीटों का अलॉटमेंट 14 फीसदी आरक्षण के आधार पर हो रहा है. जिसके चलते छात्रा को एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है. याचिका में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग की गई है.
कोर्ट ने लगाई फटकार
वहीं इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे सरकार अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं करती है! हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी नियत की है. याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर पी सिंह ने यह जानकारी दी.