Madhya Pradesh News: जबलपुर में एक शादी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं. यहां तक कि तेलंगाना राज्य से बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी का खुले तौर पर विरोध जताया है.
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MP News: जबलपुर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के द्वारा दिए गए शादी के आवेदन को लेकर राजनीतिक और हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं. तेलंगाना राज्य के बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी कर इस शादी का खुले तौर पर विरोध जताया है. टी राजा का कहना है कि यह शादी लव जिहाद के तहत हो रही है. इसको लेकर तमाम हिंदू संगठन सामने आए और इस शादी को रुकवाने की पुरजोर कोशिश करें.
दरअसल, सिहोरा जबलपुर के रहने वाले हसनैन अंसारी और इंदौर की रहने वाली अंकित राठौर ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में शादी का आवेदन दिया है. जिला प्रशासन के तरफ से दोनों की शादी के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की गई है, लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन इस शादी को लेकर विरोध कर रहे हैं.
क्या बोले हिंदूवादी संगठन
हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह शादी लव जिहाद के तहत कराई जा रही है. जबलपुर से हिंदूवादी संगठनों ने इंदौर हिंदूवादी संगठनों से भी इस मामले को लेकर संपर्क किया है. शादी को रोकने के लिए कानून कभी हवाला दिया है. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की शादी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालतें भी इस तरह की शादियों पर शादी रोकने के प्रति अपना स्पष्ट आदेश भी दे चुकी हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने 12 नवंबर की तारीख देकर कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है.
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इस आदेश का हवाला दिया
मौहमदीन कानून के अनुसार, एक मुस्लिम लड़के की शादी अगर एक ऐसी लड़की से होती है जो मूर्तिपूजक या अग्निपूजक हो, तो वैध विवाह नहीं है. भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ हो, विवाह अब वैध नहीं होगा और यह अनियमित (फासिद) विवाह होगा. जबकि इस शादी के विरोध में खुद लड़की के माता-पिता हैं. वह कुछ दिनों पहले ऐसी होरा थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि हसनैन और अंकित एक साथ टेलीकॉम कम्पनी में काम किया करते थे. जहां दोनों के बीच में प्रेम और उसके बाद अब शादी कर रहे हैं. अंकित बीते एक हफ्तों से घर भी नहीं पहुंची है हसनैन उसको बला फैसला कर अपने साथ कहीं रखे हुए हैं. इस शादी को लेकर हिंदूवादी संगठन जल्द ही इंदौर और जबलपुर के कलेक्टरों के साथ मुलाकात कर शादी को हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देखकर रुकवाने के लिए मुलाकात करेंगे.
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