NEET Counselling 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम में गड़बड़ियों पर बड़ा फैसला सुनाया है. वहीं आज नीट को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है.
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NEET Re Examination 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम में गड़बड़ियों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते 30 जून से पहले फिर से रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और 23 जून को फिर से परीक्षा कराई जाएगी. वहीं आज इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है. भोपाल और जबलपुर की दो छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दोनों ने रिजल्ट पर सवाल उठाए थे.
दरअसल, अब 1563 कैंडिडेट की 23 जून को फिर से परीक्षा होगी और 20 जून के पहले ही रिजल्ट जारी हो जाएगा. इससे किसी भी छात्र की काउंसलिंग प्रभावित नहीं होगी और सभी को एक साथ 6 जुलाई तक काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा. ऐसे में यह खबर इन सभी छात्रों के लिए राहतभरी मानी जा रही है.
4 जून को आया था रिजल्ट
4 जून को NEET UG एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था. लेकिन बाद में इस गड़बड़ियों को दावा किया गया था. जबलपुर की छात्रा अमीषी वर्मा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें उसने बताया था कि एक कोचिंग सेंटर से आने वाले आठ छात्रों के नाम और रोल नंबर एक समान थे. जबकि सभी को परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक मिले थे. अमीषी ने याचिका में कहा था कि सभी को 720 में से कुल 615 अंक मिले हैं. अमीषी के वकील ने इसे बड़ा घोटाला बताया था.
इसी तरह भोपाल की भी एक छात्रा निशिता की याचिका भी थी. जिसमें उसका कहना था कि NTA की आंसर-की से रिस्पोंड शीट को मिलाने पर उसे कुल 617 अंक मिल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में उसे केवल 340 नंबर ही दिख रहे हैं. पांच मई को NEET- UG में पूछे गए 180 सवालों में से उसने 159 के बिल्कुल सही जवाब दिए थे. केवल 19 ऑन्सर गलत थे. उसने यह पूरा मिला किया था. ऐसे में उसे भी इस मामले में गड़बड़ी की आशंका है.
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20 हजार स्टूडेंटों की थी शिकायत
बता दें कि देशभर में NEET-UG 2024 के रिजल्ट के बाद करीब 20 हजार स्टूडेंटों की तरफ से शिकायतें सामने आई थी. जिसके बाद अलग-अलग राज्यों से इस मामले में याचिकाएं दायर की गई है. क्योंकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद यह तय हो गया है कि नीट की परीक्षा रद्द नहीं होगी बल्कि 1563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी. इसमें केवल वे ही छात्र शामिल होने वाले हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है.
पेपर लीक के सबूत नहीं
वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि पेपर लीक होने जैसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. NTA विश्वसनीय संस्था है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आया है, उसका हम पालन करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा किसी भी छात्र का नुकसान बिल्कुल भी न हो. धर्मेंद्र प्रधान ने आज ही शिक्षा मंत्री का कामकाज संभाला है. पिछली सरकार में भी वहीं शिक्षा मंत्री थे.