दुर्गा उत्सव को लेकर अब नई गाइड लाइन आने के बाद दुर्गा प्रतिमा कलाकरों के लिए कुछ राहत मिली है. अब 6 फ़ीट से बड़ी प्रतिमाएं बनाने के लिए इन कलाकारों को आर्डर मिल सकते है.
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रतलाम: कोरोना के खतरे के बीच आने वाले दिन में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए नई गाइड लाइन जारी हो चुकी है. इसमें दुर्गा प्रतिमा की हाइट पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के साथ ही पांडाल की साइज भी बढ़ा दी गई है. दुर्गा उत्सव को लेकर अब नई गाइड लाइन आने के बाद दुर्गा प्रतिमा कलाकरों के लिए कुछ राहत मिली है.
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दरअसल अब तक दुर्गा प्रतिमा के लिए 6 फ़ीट की हाइट निर्धारित थी, इससे ज्यादा बड़ी प्रतिमा पर उर बड़े विशाल पंडाल को लेकर रोक लगा दी गयी थी. ऐसे में दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों के लिए संकट भी खड़ा हो गया था. कि वैसे ही प्रतिमा व्यवसाय कोरोना काल मे पिछले सालों की तुलना में 25 प्रतिशत ही राह गया था और ऐसे में बड़ी प्रतिमाओं पर प्रतिबंध से व्यवसाय में मुनाफा न के बराबर ही राह गया है.
कोरोना की वजह से घाटा
नवदुर्गा त्यौहार पर कोरोना वायरस का गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से मूर्तिकारों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है. त्यौहारी सीजन में भी उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं. मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि हर बार ग्राहक मनचाहे साइज के हिसाब से मूर्ति बनवाने के लिए एडवांस में ऑर्डर देते थे, लेकिन इस बार बुकिंग नहीं हो रही है जिसके चलते कारीगर खाली हाथ बैठने पर मजबूर हैं.
अब कुछ राहत
हालांकि अब जो नई गाइड लाइन दुर्गा प्रतिमा व पंडाल के विस्तार को लेकर आई है इससे प्रतिमा बनाने वालो को जरूर थोड़ी राहत मिली है. अब 6 फ़ीट से बड़ी प्रतिमाएं बनाने के लिए इन कलाकारों को आर्डर मिल सकते है हालांकि दुर्गा उत्सव नजदीक है ऐसे में काम के समय मे 6 फ़ीट से बड़ी प्रतिमाएं बनाना भी चुनोती है लेकिन यदि इन दुर्गा प्रतिमा कलाकारों को अवसर मिल गया है तो ऐसे में व्यवसाय को लेकर मुनाफे में कुछ राहत तो मिलने की संभावना है.
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दुर्गा पूजा के लिए ये है गाइडलाइन
1. लोगों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
2. सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान देना होगा.
3. आयोजन कमेटी को ही पंडालों में सैनिटाइजर और हैंड वाश की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा
4. कोरोना के माहौल में चल समारोह की अनुमति नहीं रहेगी.
5. मूर्ति विसर्जन के लिए 10 लोगों को एक साथ आने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना होगा.
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