सामान्य न्याय विभाग की तरफ से किए औचक निरीक्षण में पाया कि संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जा रहा है और न ही एनजीओ की रिपोर्ट दी जा रही है.
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे एनजीओ (NGO) लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके अनुसार अब एनजीओ को हर महीने के काम की रिपोर्ट देनी होगी. साथ ही संबंधित अधिकारियों को एनजीओ का औचक निरीक्षण भी करना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है.
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दरअसल, सामान्य न्याय विभाग की तरफ से किए औचक निरीक्षण में पाया कि संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया जा रहा है और न ही एनजीओ की रिपोर्ट दी जा रही है. जिसकी वजह से कई एनजीओ के मनमानी करने की खबर आई है. इसी को देखते हुए विभाग की तरफ से ऐसा आदेश दिया जारी किया गया है.
जिला स्तर पर अधिकारियों की तय की गई जिम्मेदारी
सामान्य न्याय विभाग की तरफ से कहा गया है कि समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की जानकारी हो. साथ ही अधिकारियों द्वारा एनजीओ का हर महीने निरीक्षण किया जाए और उन्हें इस बात की जानकारी भी न दी जाए.
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सहयोग न करने पर एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
सामान्य न्याय विभाग की तरफ से दिए गए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी एनजीओ द्वारा निरीक्षण में सहयोग नहीं किया जाता है. या मांगी गई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो नियमानुसार उक्स संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाई की जाएगी.
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