कोर्ट में शुरू होने वाली फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अंतर्गत होगी. इसे हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल हियरिंग (HSPVH) नाम दिया गया.
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जबलपुरः मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े तीनों हाई कोर्ट (खंडपीठ शामिल) की फिजिकल हियरिंग 15 फरवरी से शुरू कर दी गई. मार्च 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद जबलपुर हाई कोर्ट और इंदौर, ग्वालियर में स्थित हाई कोर्ट की खंडपीठ की फिजिकल हियरिंग बंद कर दी गई थी. यहां सुनवाई ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही थी. अब कोर्ट में जाकर केसों पर सुनवाई होगी.
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अन्य कोर्ट की फिजिकल हियरिंग भी पूरी तरह शुरू
हियरिंग शुरू होते ही ग्वालियर खंडपीठ में 531 याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इन याचिकाओं पर जजों की एक सिंगल बेंच और 6 डिविजनल बेंच सुनवाई करेगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक द्वारा जारी किए गए आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने सर्कुलर जारी किया. बताया गया कि प्रदेश कीं हाई कोर्ट के साथ ही जिला अदालतों में भी फिजिकल हियरिंग होगी.
HSPVH दिया गया नाम, कोरोना गाइडलाइन होगी लागू
कोर्ट में शुरू होने वाली फिजिकल सुनवाई की व्यवस्था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अंतर्गत होगी. इसे हाइब्रिड सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअल हियरिंग (HSPVH) नाम दिया गया. वहीं आदेश में बताया गया है कि हाई कोर्ट में आने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसके अनुसार 65 वर्ष के ज्यादा उम्र के पक्षकारों और अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे फिजिकल के स्थान पर वर्चुअल हियरिंग का विकल्प ही चुनें.
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17 मार्च से बंद थी फिजिकल हियरिंग
आपको बता दें मध्य प्रदेश के तीनों हाईकोर्ट (खंडपीठ शामिल) में कोरोना लॉकडाउन लगने से पहले ही 17 मार्च 2020 से फिजिकल हियरिंग बंद कर दी गई थी. उसी के स्थान पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की गई. पिछले दिनों हाईकोर्ट में सीमित रूप में फिजिकल हियरिंग हो रही थी, जिसकी सफलता को देखते हुए फिजिकल हियरिंग को आज से परमानेंट लागू कर दिया गया. हालांकि वर्चुअल हियरिंग को अभी पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. अधिवक्ता व पक्षकार अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में न आकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.
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