High Court Of Bombay : अदालत ने शिंदे गुट की याचिका पर जारी किया नोटिस, अब 8 फरवरी को होगी सुनवाई
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High Court Of Bombay : अदालत ने शिंदे गुट की याचिका पर जारी किया नोटिस, अब 8 फरवरी को होगी सुनवाई

Shiv Sena : महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है. स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

High Court Of Bombay

Maharashtra:  महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिकाओं पर बुधवार(17 जनवरी) को मुंबई उच्च न्यायालय ने नार्वेकर और उद्धव ठाकरे समूह के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल, एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य न ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी थी. 

 

कोर्ट ने इन विधायकों को जारी किया नोटिस

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया है. सभी प्रतिवादियों को याचिका पर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी.

 

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के 14 विधायकों के खिलाफ दायर याचिकाओं में कहा गया है, कि वह संबंधित अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश की "वैधता, औचित्य और यथार्थता" को चुनौती दे रहे हैं.

 

गोगावले ने उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को कानून की दृष्टि से अनुचित घोषित करने और इसे रद्द करने और ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) के सभी 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है. 

 

अदालत ने कहा, सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए. यदि कोई हो तो जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जाए और इसकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएं. मामला 8 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है. विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे समेत सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका भी खारिज कर दी थी. 

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