इस राज्य में कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता, अब हुआ सख्त पाबंदियों का ऐलान
Advertisement
trendingNow11066000

इस राज्य में कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता, अब हुआ सख्त पाबंदियों का ऐलान

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार चिंता में है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में नए सख्त कदमों का ऐलान किया है. ये घोषणाएं 10 जनवरी से लागू हो जाएंगी.

फाइल फोटो

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए हैं. नए नियम 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे. 

  1. ब्यूटी सलून और जिम भी बंद किए गए
  2. प्राइवेट दफ्तरों में अधिकतम 50 फीसदी लिमिट
  3. शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट-होटल पर भी लगीं पाबंदियां

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. प्रदेश में सार्वजनिक मैदान, गार्डन और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं. 

ब्यूटी सलून और जिम भी बंद किए गए

नए आदेश के अनुसार महाराष्ट्र (Maharashtra) में एम्यूजमेंट पार्क, म्युजियम, चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं. प्रदेश में स्विमिंग पूल, स्पा, ब्यूटी सलून और जिम बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं. हेयर कटिंग सलून केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. इन सलूनों को भी रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करना होगा. इसके साथ ही राज्य में स्कूल-कालेजों को 15 फरवरी तक बंद करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही कोचिंग क्लासेस भी बंद कर दी गई हैं. 

प्राइवेट दफ्तरों में अधिकतम 50 फीसदी लिमिट

सरकार ने कहा कि प्राइवेट दफ्तरों में अब अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी ही एक वक्त में काम कर सकेंगे. सरकारी सरकारी दफ्तरों में लिखित परमिशन के बिना किसी विजिटर्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक जगहों पर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी. 

ये भी पढे़- वीकेंड पर रविवार को इन्हें मिलेगी कर्फ्यू से छूट, दिल्ली सरकार ने लिया फैसला

शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट-होटल पर भी लगीं पाबंदियां

नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र (Maharashtra) में लोकल स्पोर्ट्स के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है. शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट-होटल और थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. डबल वैक्सिनेशन के बावजूद डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को 72 घंटे के  भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उन्हीं लोगों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी, जो डबल वैक्सीन ले चुके होंगे. लोकल ट्रेनों में भी डबल डोज वाले लोग पहले की तरह आ-जा सकेंगे. 

LIVE TV

Trending news