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मुंबई: कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की तीसरी लहर आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के 'डेल्टा प्लस' वैरिएंट (Delta Plus Variant) के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां (Lockdown in Maharashtra) कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गईं. हालात को देखते हुए पूरे राज्य में लेवल थ्री की पाबंदियां लगाई गई हैं.
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें और प्रतिष्ठान वीक डेज में शाम चार बजे तक खुले रहेंगे.
आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट्स में वीक डे में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है. हालांकि 4 बजे के बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और होम डिलीवरी कराई जा सकती है.
उपनगरीय ट्रेनें (Locl Train) केवल हेल्थ वर्कर्स और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा जिम, सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है.
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इन नए आदेशों का असर नागपुर, ठाणे और पुणे जैसे शहरों पर पड़ेगा, क्योंकि इन शहरों में मुंबई के मुकाबले पाबंदियों में ज्यादा ढील थी. राज्य सरकार ने दिशानिर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस वैरिएंट को चिंता का विषय बताया था.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र ने रविवार को कोरोना वायरस (Coronavirus in Mahatashtra) के 9974 नए मामले दर्ज किए गए और 143 लोगों की मौत हुई. इसके बाद संक्रमणों की संख्या 60 लाख 36 हजार 821 और मरने वालों की संख्या 1 लाख 21 हजार 286 हो गई है. राज्य में 24 घंटे में 8562 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 57 लाख 90 हजार 113 हो गई है. राज्य में कोविड-19 के 1 लाख 22 हजार 252 सक्रिय मामले हैं.
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