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मुंबई: मुंबई पुलिस ने पिछले वर्ष औरंगाबाद से मुंबई आने वाले एक विमान में ‘त्रिशूल’ लेकर यात्रा करने के मामले में राधे मां के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस महीने की शुरआत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके बाद यहां हवाई अड्डे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
आरटीआई कार्यकर्ता असद पटेल ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2015 में एक विमान में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां त्रिशूल लेकर गयी थीं। असद पटेल ने एक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।