महाराष्ट्र: अदालत ने स्वयंभू बाबा की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की
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महाराष्ट्र: अदालत ने स्वयंभू बाबा की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की

महाराष्ट्र के ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने 60 वर्षीय स्वयूंभू‘बाबा’की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. 

यह महिला अपने बीमार पिता के कैंसर का इलाज कराने के लिए परेशान थी.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने 60 वर्षीय स्वयूंभू‘बाबा’की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है. स्वयंभू बाबा पर एक महिला से बलात्कार करने और उसके बीमार पिता के इलाज के नाम पर उसे ठगने का आरोप है. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भैसारे ने बाबा की अर्जी खारिज की .  ठाणे पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, धोखाधड़ी, धमकाने की धाराओं के अलावा काला जादू अधिनियम और आईटी कानून के तहत मामला दर्ज किया है. अभियोजन के मुताबिक, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी जून 2015 में सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ठाणे शहर की रहने वाली 39 वर्षीय महिला के संपर्क में आया जो एक निजी कंपनी में काम करती है.

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यह महिला अपने बीमार पिता के कैंसर का इलाज कराने के लिए परेशान थी. आरोपी का असम के गुवाहाटी में आश्रम है. उसने कथित तौर पर महिला को यकीन दिलाया कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं. जांच अधिकारी ने कहा कि उसने महिला के परिवार से कैंसर का इलाज करने के नाम पर विभिन्न क्रिया कलापों के नाम पर तीन लाख रुपये ऐठ लिए.

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने दावा कि वह पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी और वह उसे असम तथा दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों पर ले गया जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. इस बीच पुलिस ने आरोपी को दबोचने के लिए खोज अभियान शुरू कर दिया है. 

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