राधे मां की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैसला गुरुवार को
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राधे मां की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का फैसला गुरुवार को

बंबई उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में विवादास्पद राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज पूरी कर ली और अदालत अपना आदेश गुरुवार को सुनाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने यह जानकारी दी।

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न मामले में विवादास्पद राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज पूरी कर ली और अदालत अपना आदेश गुरुवार को सुनाएगी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने यह जानकारी दी।

राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 14 अगस्त को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। मामले में गिरफ्तारी की आशंका से राधे मां ने तब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जब सत्र अदालत ने 13 अगस्त को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

मुंबई पुलिस ने पांच अगस्त को दहेज के लिए 32 वर्षीय एक महिला के सास-ससुर को कथित तौर पर उसे प्रताड़ित करने के लिए उकसाने को लेकर राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यह मामला तब दर्ज किया गया जब बोरिवली मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एक गृहणी की शिकायत पर राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोपों की सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दिया था।

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