ठाणे की एक अदालत ने वाड़ा के 35 वर्षीय एक व्यक्ति को एक किशोरी के अपहरण के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. लड़की का अपहरण साल 2015 में हुआ था.
Trending Photos
ठाणे: ठाणे की एक अदालत ने वाड़ा के 35 वर्षीय एक व्यक्ति को एक किशोरी के अपहरण के मामले में सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. लड़की का अपहरण साल 2015 में हुआ था. जिला न्यायाधीश एससी खालिपे ने दोषी राधेश्याम जगदीश चौरसिया पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है. न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि जुर्माना मुआवजे के रूप में पीड़ित को दिया जाएगा.
वादी रेखा हिवराले ने अदालत को सूचित किया कि 22 जुलाई 2015 को आरोपी ने लड़की का अपहरण किया, वह उसे शिर्डी लेकर गया और बाद में विवाह करने के इरादे से उसे हरिद्वार लेकर गया.
भारतीय विमान IC-814 के अपहरण की अनकही कहानी
अदालत को बताया गया कि चौरसिया को लड़की के साथ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर स्थानीय पुलिस ने पकड़ लिया और वाड़ा पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद वाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया.
बचाव पक्ष के वकील एसजे पाटकर ने कहा कि आरोपी पीड़ित लड़की का संबंधी है और वह उसे हरिद्वार धार्मिक कार्य के लिए लेकर गया था.