जाधव फांसी: पाकिस्तान पर आईसीजे का आदेश बाध्यकारी, एजी ने बताया पाक के 'झूठे रुख' को झटका
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जाधव फांसी: पाकिस्तान पर आईसीजे का आदेश बाध्यकारी, एजी ने बताया पाक के 'झूठे रुख' को झटका

भारत ने गुरुवार (18 मई) को कहा कि नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का आदेश पाकिस्तान पर ‘बाध्यकारी’ है. मंत्रालय ने इस फैसले को ‘सर्वसम्मत’ और ‘स्पष्ट’ बताया. हेग में आईसीजे द्वारा इस मामले में अपना अस्थायी आदेश जारी करने के कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार जाधव की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले की फाइल फोटो.

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार (18 मई) को कहा कि नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने वाला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का आदेश पाकिस्तान पर ‘बाध्यकारी’ है. मंत्रालय ने इस फैसले को ‘सर्वसम्मत’ और ‘स्पष्ट’ बताया. हेग में आईसीजे द्वारा इस मामले में अपना अस्थायी आदेश जारी करने के कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार जाधव की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आईसीजे द्वारा मुहैया करायी गयी अस्थायी राहत जाधव को न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है. उन्होंने कहा कि आईसीजे का आदेश सर्वसम्मत, अनुकूल, स्पष्ट और सुस्पष्ट है. यह फैसला देश के लोगों के लिए राहत की सौगात है.

आईसीजे का आदेश पाकिस्तान के लागू नहीं करने की स्थिति में भारत की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में सवालों का जवाब देते हुए बागले ने कहा कि यह आदेश पाकिस्तान पर बाध्यकारी है. गौरतलब है कि आईसीजे ने जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है, जिन्हें पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

आईसीजे आदेश पाक के झूठे रुख को झटका, भारत को सही साबित किया: एजी

अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने गुरुवार (18 मई) को कहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय :आईसीजे: का आदेश पाकिस्तान के झूठे रुख को झटका है और यह भारत की स्थिति को सही साबित करता है. उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश ‘‘बड़ा कदम’’ है क्योंकि भारत का रुख सच, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित है.

शीर्ष विधि अधिकारी ने अधिवक्ता हरीश साल्वे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने सेवानिवृत्त भारतीय नौसैनिक जाधव के मामले में पहले दौर की जीत हासिल करके भारत को गौरवान्वित किया जिसे पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और विध्वंसक क्रियाकलापों के आरोप में मौत की सजा सुनाई है.

उन्होंने इस मामले में उठाए गए कदमों के लिए विदेश मंत्रालय को भी बधाई दी. रोहतगी ने कहा कि आईसीजे का फैसला पाकिस्तान को जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार कराएगा और उन्होंने आशा जताई कि भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच दी जाएगी. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत सरकार का रूख सही साबित हुआ और यह अंतिम फैसले की दिशा में बड़ा कदम है. भारत का रूख सच, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित है. यह भारत को शाबाशी है.’’

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