गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है.
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. MHA ने कहा है कि "ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है."
गृह मंत्रालय ने अपने स्पष्टिकरण में कहा है कि बाजार, बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है.
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बता दें कि बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने राहत दी है. हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा लेकिन गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है. गृहमंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी कर दी थी. गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप की दुकानें हीं खुलेंगी. साथ ही ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. इसके अलावा इन दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कर्मचारियों को लॉकडाउन के दूसरे नियमों को मानना होगा.
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गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपनी गाइडलाइंस में कुछ रोक भी लगाई हैं. गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक नहीं खुलेंगी.
दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है साथ ही रोजगार का संकट पैदा हुआ है. ऐसे में सरकार की ओर से दी गई छूट कहीं ना कहीं इकोनॉमी को थोड़ी पटरी पर तो जरुर ही लाएगी.
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