नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को
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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के जोरदार विरोध के बावजूद सोनिया और राहुल को जमानत दे दी। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सोनिया और राहुल ने मीडिया के सामने संक्षेप में अपनी बात रखी और सच्चाई के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, अगली सुनवाई 20 फरवरी को

नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के जोरदार विरोध के बावजूद सोनिया और राहुल को जमानत दे दी। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे सोनिया और राहुल ने मीडिया के सामने संक्षेप में अपनी बात रखी और सच्चाई के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही।

- हम एक इंच पीछे नहीं जाने वाले हैं : राहुल गांधी

- मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे, कानून का सम्मान करता हूं : राहुल

- राहुल गांधी ने मीडिया से कहा- मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं।

- सोनिया ने कहा- सच्चाई के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मैं डरने वाली नहीं हूं।

- जमानत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब सोनिया ने कहा- आम नागरिक की तरह अदालत में पेश हुई।

- नेशनल हेराल्ड केस में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

- 50-50 हजार के निजी मुचलके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत दी गई।

- एएनआई के मुताबिक स्वामी के विरोध के बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिल गई है।

- सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिलने का सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया।

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में सोनिया गांधी के पक्ष में जिरह की।

सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कोर्ट के बाहर कोई जुलूस और तमाशा न करने, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने और कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। इसके साथ ही अगर कोर्ट जमानत लेने को कहेगी तो जमानत ले ली जाएगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, शीला दीक्षित, अजय माकन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमानत भरेंगे।

- हमें राजनीति नहीं करनी है, वरना हमारा कैडर दूर-दूर तक फैला है, हम राजनीति कर सकते थे : खड़गे

- कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जिन्हें श्रद्धा है वो तो आएंगे। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते हैं।

- भाजपा सरकार ने स्वामी को कांग्रेस को बदनाम करने में सफल होने का इनाम दिया : गुलाम नबी आजाद

- नेशनल हेराल्ड केस के पीछे भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ : आजाद

- कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा- भाजपा की नीयत पर पहले सी ही शक था।

- रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा- गांधी परिवार को बदनाम किया जा रहा है। सोनिया और राहुल को मेरा पूरा समर्थन है। सच सामाने आना चाहिए।

- हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायिक विकल्प खुले हैं : अभिषेक मनु सिंघवी

- स्वामी पर बोले राजबब्बर- इनको किसी जमाने में सीआईए का एजेंट कहा जाता था। बाद में इन्हें अदनान खगोसी का सहयोगी भी कहते थे।

इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय और पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंताजम किए गए हैं। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि पटियाला हाउस अदालत परिसर को सेना के हवाले किया जाए।

सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि विशेष सुरक्षा गार्ड (एसपीजी) और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत परिसर का दौरा किया और पूरे परिसर की सुरक्षा बंदोबस्त का निरीक्षण किया। परिसर के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अदालत परिसर में 16 कैमरे लगाए गए हैं। 

अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि एसपीजी अधिकारियों ने पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। एसपीजी ने महानगर दंडाधिकारी लवलीन की अदालत का भी निरीक्षण किया जहां शनिवार को मामले की सुनवाई होनी है।

सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा चुस्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा अभ्यास के हिस्से के रूप में अदालत के बाहर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शनिवार (19 दिसंबर) को सोनिया और राहुल को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। 

स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की बात कही है। यंग इंडिया लिमिटेड में सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है।  पिछले वर्ष 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस नेताओं को इस मामले में समन जारी किया था। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोनिया और राहुल की उस याचिका को खारिज कर दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि निचली अदालत द्वारा जारी समन रद्द कर दिया जाए। निचली अदालत ने बाद में मामले की सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि तय की थी।

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