एनजीटी ने जल बोर्ड को दिया आदेश, 31 मई तक पूरा करेंगे इंद्रपुरी में सीवेज का काम
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एनजीटी ने जल बोर्ड को दिया आदेश, 31 मई तक पूरा करेंगे इंद्रपुरी में सीवेज का काम

अधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि 31 मई 2019 तक काम पूरा नहीं होने और इसका इस्तेमाल शुरू नहीं होने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को अगले साल 31 मई तक इंद्रपुरी में सीवेज नेटवर्क का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड को गारंटी के तौर पर एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष पांच करोड़ रूपये जमा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में आगे कोई चूक नहीं होनी चाहिए. 

अधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि 31 मई 2019 तक काम पूरा नहीं होने और इसका इस्तेमाल शुरू नहीं होने पर यह राशि जब्त कर ली जाएगी. पीठ ने कहा, ‘‘हम जल बोर्ड को इंद्रपुरी और निकटवर्ती इलाके के सीवेज नेटवर्क को बेहतर करने और सत्य पार्क में प्रति दिन 1.1 करोड़ गैलन क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन/ लिफ्टिंग स्टेशन का काम 31 मई 2019 के पहले पूरा करने का निर्देश देते हैं.’’ 

अधिकरण ने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में पैदा होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटारे और मलबा हटाने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं और नालियों से गाद निकालने का काम महीने में कम से एक बार कराना सुनिश्चित करे.

जल बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अधिकरण से कहा कि कार्य सौंपने का काम अभी चल रहा है और इस कार्य के संपन्न होने और इसके शुरू होने में एक साल लग सकता है. अधिकरण ने स्थानीय निवासी भरत भूषण उप्पल की याचिका पर यह निर्देश दिया. उन्होंने इलाके में ठोस अपशिष्ट को हटाने और नालियों की सफाई के लिए निर्देश का अनुरोध किया था. 

(इनपुटःभाषा)

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