नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान की सजा बरकरार रखी
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नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान की सजा बरकरार रखी

नितीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड को दोनों भाइयों की सुनियोजित और गहरी साजिश करार दिया। हालांकि जज इस बात पर सहमत हुए कि दोनों भाइयों की 30 साल की सजा को कम किया जा सकता है और इस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों की सजा की सीमा को लेकर कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

नीतीश कटारा हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान की सजा बरकरार रखी

नई दिल्ली : नितीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड को दोनों भाइयों की सुनियोजित और गहरी साजिश करार दिया। हालांकि जज इस बात पर सहमत हुए कि दोनों भाइयों की 30 साल की सजा को कम किया जा सकता है और इस पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने दोनों की सजा की सीमा को लेकर कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या में 25 साल और सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा सुनाई थी।

दिल्ली हाइकोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले हाइकोर्ट ने पिछले साल 2 अप्रैल को इसे ऑनर किलिंग का मामला माना था और निचली अदालत के फैसले को कायम रखा था। वहीं नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा और दिल्ली पुलिस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी।

नीतीश कटारा और विकास-विशाल की बहन भारती यादव के एक-दूसरे से नजदीकी रिश्ते थे। भारती राजनीतिज्ञ डीपी यावद की बेटी हैं। नीतीश और भारती दिल्ली के पास ही एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, जहां से नीतीश का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।

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