क्रिसमस-न्यू ईयर पर कर रहे सेलिब्रेशन का प्लान.. तो ठहर जाएं, सरकार ने इन जगहों पर लगा दी रोक
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क्रिसमस-न्यू ईयर पर कर रहे सेलिब्रेशन का प्लान.. तो ठहर जाएं, सरकार ने इन जगहों पर लगा दी रोक

देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आने वाले दिनों में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं. कई राज्यों ने सेलिब्रेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्लीः देश में कोरोना (Covid-19) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. रोजाना कई राज्यों से ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आ रहे हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के डर के बीच क्रिसमस (Christmas) और न्यू ईयर (New Year 2022) का सेलिब्रेशन फीका होने वाला है. क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर कई राज्य सरकारों ने भीड़ को लेकर प्रतिबंधों की योजना तैयार कर ली है. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह जरूरी भी है.

  1. क्रिसमस-न्यू ईयर पर प्रतिबंध
  2. कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस
  3. पाबंदियों के साथ सेलिब्रेशन

ये है पूरी लिस्ट

 

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कर्नाटक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न प्रतिबंधित तरीके से होगा. जिसमें, रेस्टोरेंट और क्लबों में सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही समारोह में शामिल होने वाले लोगों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है. समारोह में कोई विशेष कार्यक्रम, डिस्क जॉकी (डीजे) की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे.

महाराष्ट्र

मंगलवार को, बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसमें कहा गया है कि बंद स्थानों में लोगों (50 प्रतिशत क्षमता तक) को अनुमति होगी. जबकि खुले स्थानों में 25 प्रतिशत क्षमता की अनुमति है. बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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दिल्ली

इस बीच, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी COVID-19 प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है. इस दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों पूरे तरह से बैन रहेंगे. वहीं, बार और रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ ही संचालन की अनुमति होगी. ये पाबंदियां 31 दिसंबर की आधी रात तक लागू रहेंगी. बैठकों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और विवाहों को छोड़कर शहर के बैंक्वेट हॉल में अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर बैन जारी रहेगा.

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