कश्मीर में पांच चैनलों का प्रसारण बंद करने का सरकारी निर्देश
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कश्मीर में पांच चैनलों का प्रसारण बंद करने का सरकारी निर्देश

कश्मीर में आज अधिकारियों ने केबल टीवी आपरेटरों को पांच न्यूज चैनलों का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि उनके कार्यक्रम अशांति का सामना कर रही घाटी में कथित तौर पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे थे तथा देश की संप्रभुता के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा दे रहे थे।

श्रीनगर : कश्मीर में आज अधिकारियों ने केबल टीवी आपरेटरों को पांच न्यूज चैनलों का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि उनके कार्यक्रम अशांति का सामना कर रही घाटी में कथित तौर पर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहे थे तथा देश की संप्रभुता के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा दे रहे थे।

श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा केबल टीवी आपरेटरों को जारी एक आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर के एसएसपी ने सूचित किया है कि श्रीनगर जिला में परिचालनरत केबल आपरेटर ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जिनसे घाटी और खासकर श्रीनगर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हुयी है क्योंकि ये केबल आपरेटर ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं जो नफरत को बढ़ाना देने के साथ ही देश की संप्रभुता के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देते हैं।

आदेश के अनुसार केबीसी, गुलिस्तां टीवी, मुंसिफ टीवी, जेके चैनल और इंसाफ टीवी ने ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया है जिनसे सरकार के खास अधिकारियों को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान होने की आशंका है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 लागू करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने इन चैनलों के कार्यक्रमों का प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून, 1995 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश पर आश्चर्य जताते हुए केबल टीवी आपरेटरों ने कहा कि सरकार को केबल चैनल और सेटेलाइट चैनल के बीच के अंतर को समझना चाहिए। एक टीवी ऑपरेटर ने कहा कि ये सभी सेटेलाइट चैनल हैं जिनका प्रसारण जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर से किया जा रहा है। केबल टीवी नेटवर्क कानून उन चैनलों पर लागू नहीं होता।

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