महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस पहल, टैक्सी और कैब में अब अनिवार्य होगा पैनिक बटन
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ठोस पहल, टैक्सी और कैब में अब अनिवार्य होगा पैनिक बटन

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैब और टैक्सी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ पैनिक बटन होना अनिवार्य कर दिया है. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा देखते हुए कैब और टैक्सी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की अनुमति नहीं रहेगी. गाड़ी में किसी अन्य सवारी को महिला यात्री की सहमति से ही बिठाया जाएगा. 

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैब और टैक्सी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ पैनिक बटन होना अनिवार्य कर दिया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैब और टैक्सी में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ पैनिक बटन होना अनिवार्य कर दिया है. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा देखते हुए कैब और टैक्सी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की अनुमति नहीं रहेगी. गाड़ी में किसी अन्य सवारी को महिला यात्री की सहमति से ही बिठाया जाएगा. 

कैब और टैक्सी में पैनिक बटन अनिवार्य

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैब और टैक्सियों में (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) जीपीएस के साथ पैनिक बटन का होना अनिवार्य कर दिया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नयी टैक्सी नीति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के सुझावों को शामिल कर लिया गया है.

मेनका गांधी को मिली थी उत्पीड़न की शिकायतें

महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कैब और टैक्सियों में बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस समस्या से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और नयी टैक्सी नीति में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए. नयी नीति में समाहित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कैब एवं टैक्सी में जीपीएस के साथ पैनिक बटन अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा.

टैक्सी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को अनुमति नहीं दी जाएगी

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के देखते हुए कैब और टैक्सी में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को अनुमति नहीं दी जाएगी. चालक का लाइसेंस और पंजीकरण उचित रुप से वाहन में प्रदर्शित करना होगा. इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा. वाहन में किसी अन्य सवारी को महिला यात्री की सहमति से बिठाया जाएगा. 

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