नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार को खास दिशा निर्देशों के साथ क्षेत्र में स्पा सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है. लेकिन ये भी कहा गया है कि फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर या ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिग्री, डिप्लोमा के बगैर स्पा सेंटरों में कोई भी मालिश नहीं कर पाएगा.
नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्पा सेंटरों में कमरों के दरवाजे में कोई कुंडी नहीं होना चाहिए. ये दरवाजे सेल्फ क्लोजिंग होंगे. इसके साथ ही स्पा सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश की अनुमति भी नहीं होगी.
स्पा सेंटरों के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहकों को अपना फोटो ID दिखाना जरूरी होगा. स्पा सेंटरों में ग्राहकों के फोटो ID कार्ड के साथ फोन नंबर रजिस्टर किए जाएंगे.
स्पा सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे के बीच खुले रहेंगे.
पूर्वी नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि स्पा सेंटरों में मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे.
इतना ही नहीं स्पा सेंटर के मालिक को अपने लोकल पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा.
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