CLAT के खिलाफ याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से कहा, पैनल में करें शिकायतें
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CLAT के खिलाफ याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से कहा, पैनल में करें शिकायतें

सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति के पास 27 मई को शाम सात बजे तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

CLAT के खिलाफ याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों से कहा, पैनल में करें शिकायतें

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 13 मई की क्लैट परीक्षा में अनेक खामियों के बारे में शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि वे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति के पास 27 मई को शाम सात बजे तक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज के अधिवक्ता ने सूचित किया कि उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम आर हरिहरन नायर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है. यह समिति इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से मिली शिकायतों पर गौर करेगी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्र इस समिति में 27 मई को शाम सात बजे तक ऑनलाइन अपने प्रतिवेदन दे सकते हैं. समिति प्रत्येक मामले में मिली शिकायतों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करेगी. पीठ को सूचित किया गया कि क्लैट -2018 की परीक्षा के नतीजे 31 मई को घोषित किये जायेंगे. इस पर पीठ ने निर्देश दिया कि इन शिकायतों और इसके समाधान के बारे में प्रगति रिपोर्ट 30 मई को उसके समक्ष पेश की जाये.

पीठ ने कहा कि छात्रों के प्रतिवेदनों को एक निश्चित ईमेल पर भेजे जायेंगे जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज दो घंटे के भीतर चालू कर देगी. न्यायालय क्लैट की परीक्षा में शामिल छह छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इन छात्रों ने अनेक वि संगतियों का उल्लेख करते हुये 13 मई की परीक्षा रद्द करने और नये सिरे से इसका आयोजन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

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