Poster Controversy: हिंदू सेना के उपाध्यक्ष को किया गिरफ्तार? फिर पुलिस क्यों कर रही इनकार
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Poster Controversy: हिंदू सेना के उपाध्यक्ष को किया गिरफ्तार? फिर पुलिस क्यों कर रही इनकार

Hindu Sena Poster Controversy: हिंदू सेने की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है. जबकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है. जानिए क्या है पूरा मामला...

फाइल फोटो

Hindu Sena Poster Controversy: हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को दावा किया कि संगठन के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यादव को केवल जांच के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मामले की जांच चल रही है.

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए थे पोस्टर 

डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने कहा, 'उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है. मामले की जांच चल रही है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.' 24 अप्रैल को, दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने यहां 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे, जिसमें हिंदू त्योहारों के दौरान हमलों पर पार्टी की 'चुप्पी' का आरोप लगाया गया था.

लगाए थे कांग्रेस, SP और AAP पर आरोप

गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 'इस तरह के हमलों की साजिश रचने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को सुरक्षा देती हैं'. मंगलवार को आईएएनएस से बात करते हुए गुप्ता ने तुगलक रोड थाने के पुलिसकर्मियों पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया.

यादव का कीमती सामान भी किया जब्त

उन्होंने आरोप लगाया, 'अधिकारी हिंदू सेना के सदस्यों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी कर रहे हैं और सुरजीत यादव को उनके खिलाफ मानहानि के दावों के साथ परेशान कर रहे हैं.' गुप्ता ने आगे दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग करके यादव का मोबाइल फोन, कार और अन्य कीमती सामान जब्त कर लिया है.

पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की चेतावनी 

उन्होंने चेतावनी दी कि 60 वर्षीय यादव को बार-बार प्रताड़ित करने के लिए हिंदू सेना दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी. 

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JNU के बारह भी भगवा झंडे

हिंदू सेना के सदस्यों ने 15 अप्रैल को जेएनयू परिसर के बाहर भगवा झंडे लगाए थे, जिससे पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करने और वहां से झंडे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. उस मामले में पुलिस ने दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. (इनपुट: IANS)

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