Ajmer: अजमेर पोक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग को लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 26 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. बताया जा रहा है कि 25 सितंबर 2021 को पीड़िता के परिवार ने थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था.
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Ajmer: अजमेर पोक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 26 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. मामला केकरी शहर थाना क्षेत्र का है. जहां 25 सितंबर 2021 को पीड़िता के परिवार ने थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद नाबालिक की तलाश शुरू की गई.
वहीं, उसके परिजनों ने अलग-अलग होटल में गुमशुदगी की जानकारी ली, जहां से पता चला कि उनकी बेटी एक होटल में देखा गया है. पुलिस ने पीड़िता को होटल से बरामद किया और उसके बयान लिए गए. पीड़िता ने बताया कि टोंक के रहने वाले आरोपी रमेश चंद्र ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी पर बिठाया. उसे होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले को लेकर पुलिस ने रेप के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी रमेश चंद्र को गिरफ्तार किया.
लगातार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर अजमेर पोक्सो एक्ट 1 की विशिष्ट न्यायालय द्वारा आज यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 26 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. इस मामले में न्यायधीश ने कहा कि आरोपी द्वारा किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है. उसके साथ यह गलत काम किया गया. ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता.
Reporter- Ashok Bhati
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