राजस्थान के इस जिले में होली पर पानी से भरे गुब्बारे बैन, धारा 144 के तहत मामला होगा दर्ज
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राजस्थान के इस जिले में होली पर पानी से भरे गुब्बारे बैन, धारा 144 के तहत मामला होगा दर्ज

होली त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था में व्यवधान होने पर धारा 144 के तहत मामला दर्ज होगा.

 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Masuda: अजमेर के मसूदा में होलिका दहन और धुलंड़ी पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के आदेश जारी किये हैं. उपजिला मजिस्ट्रेट प्रियंका बडगुर्जर के जारी आदेश के मुताबिक होली त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था में व्यवधान होने पर धारा 144 के तहत मामला दर्ज होगा.

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जारी आदेश के मुताबिक उपखण्ड क्षेत्र में चलते वाहनों, महिलाओं-पुरूषों पर पानी से भरे गुब्बारें फेंकने या किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र साथ में लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है. आदेश की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कार्रवाई. उप जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों की प्रति जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक को वास्ते सूचना प्रेषित करने के साथ ही सहायक पुलिस अधीक्षक ब्यावर पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद को निर्धारित समयावधि के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध अपने स्तर पर करने के आदेश दिए.

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उपजिला मजिस्ट्रेट ने विकास अधिकारी पंचायत समिति, मसूदा तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मसूदा एवं बिजयनगर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर थानाधिकारी मसूदा, थानाधिकारी बिजयनगर और ब्यावर सदर को ये आदेश भेजे हैं और समुचित पालना के आदेश जारी किये हैं. ये आदेश आज 16 मार्च को शाम 5 बजे से प्रभावी होकर 19 मार्च तक लागू रहेंगे.

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