नाबालिग को होटल ले जाकर रेप, दुष्कर्मी को 20 साल की सजा
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नाबालिग को होटल ले जाकर रेप, दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए आरोपी जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह को आईपीसी की धारा 376, 363, 366 ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/ 6 में 20 वर्ष के करावास की सजा सुनाई है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Dholpur: राजस्थान के धौलपुर (Dholpur News) जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने राजाखेड़ा थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई हैं.

पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए आरोपी जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह को आईपीसी की धारा 376, 363, 366 ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/ 6 में 20 वर्ष के करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा मुल्जिम को धारा 363 में 25 हजार रुपये, धारा 366 ए में 50 हजार रुपये और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/ 6 में 75 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. मुल्जिम को विभिन्न धाराओं में एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं.

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विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके का हैं. यहां 14 मार्च 2018 को पैक परिवादी ने पुलिस थाना राजाखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्षीय मासूम पुत्री को ईट-भट्टे पर काम करने वाला मजदूर जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह बहला-फुसला कर ले गया हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर उसका मेडिकल कराया. मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने मुल्जिम जल सिंह उर्प ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो जयपुर हाईकोर्ट  (Jaipur High Court) से जमानत पर चल रहा है.

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पुलिस की ओर से मुल्जिम के खिलाफ आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. अभियोजन की ओर से 18 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत मुल्जिम जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह पुत्र टीकाराम जाती प्रजापति निवासी बिहारीपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को आईपीसी की धारा 363, 366 ए, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/ 6 में दोषी माना. विद्वान न्यायाधीश मधुसूदन राय ने धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थ दंड, 366 ए में 7 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थ दंड, धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/ 6में 20 वर्ष का कारावास और 75 हजार रुपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है. 

Reporter- Bhanu Sharma

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