Dholpur News: दुर्घटना के बाद पीड़ित घायलों को राशि नहीं देने पर हुई जेल,दावा अधिकरण कोर्ट का फैसला
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Dholpur News: दुर्घटना के बाद पीड़ित घायलों को राशि नहीं देने पर हुई जेल,दावा अधिकरण कोर्ट का फैसला

Dholpur News: धौलपुर के बाड़ी से पीड़ितों को राहत वाली खबर है. दुर्घटना के बाद पीड़ित घायलों को एवार्ड की राशि नहीं देने पर आरोपी को जेल बाड़ी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट का फैसला,आरोपी भेजा जेल

 

बाड़ी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट का फैसला.

Dholpur News: करीब साढ़े पांच साल पूर्व बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दो राहगीर सगे भाइयों को टक्कर मारी थी. उक्त दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे. उक्त सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पीड़ित दोनों भाइयों द्वारा क्लेम को लेकर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल यानी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय बाड़ी में दावा पेश किया गया. जिसको लेकर न्यायालय द्वारा 17/8/2021 को फैसला दिया कि दोनों पीड़ितों को आरोपी ट्रैक्टर चालक एवार्ड के रूप में तीन लाख 70 हजार रुपए की राशि अदा करें.

 कारावास की सजा सुनाई है

 न्यायालय के उक्त फैसले को जब आरोपी ट्रैक्टर चालक ने नही माना पीड़ित घायलों द्वारा फिर से अदालत में परिवाद लगाया गया. जिस पर टर्मिनल कोर्ट ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जिसे एक महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई है. जिसे धौलपुर जिला जेल भेजा गया है.

दोनों घायलों का काफी उपचार हुआ

मोटर एक्सीडेंटल क्लेम क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता जगन लाल ने बताया की 6/9/2018 को बसेड़ी के तांतपुर-बागथर रोड पर ट्रैक्टर चालक जगन पुत्र खुन्नाराम ने रास्ते पर चल रहे बागथर गांव निवासी अर्जुन और उसके छोटे भाई संतोष पुत्र लाखन गुर्जर को ट्रैक्टर से घायल किया था. दोनों घायलों का काफी उपचार हुआ.

जिसके बाद स्वस्थ होने पर अर्जुन और संतोष द्वारा न्यायालय में क्लेम के लिए परिवाद लगाया गया.न्यायालय द्वारा 17/8/2021 को यह निर्णय दिया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक घायल हुए अर्जुन सिंह को एवार्ड के रूप में दो लाख 47 हजार 209 रुपए और संतोष को एक लाख 23 हजार 229 रुपए अदा करे क्यों की ट्रैक्टर का कोई भी बीमा नहीं था.
निर्णय की नई पालना तो सिविल कारावास की सजा.

अदालत द्वारा दिये गए निर्णय पर जब आरोपी जगन पुत्र खुन्नाराम निवासी बाबरिया मोहल्ला बकौली थाना रूपवास द्वारा कोई पालना नहीं की गई तो पीड़ित पक्ष ने फिर से टर्मिनल कोर्ट में परिवाद दायर किया. उक्त परिवाद पर न्यायालय द्वारा आरोपी जगन पुत्र खुन्नाराम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया.

उक्त गिरफ्तारी वारंट की पालना में न्यायालय मजिस्ट्रेट रूपवास के सहायक नाजिर द्वारा आरोपी को जगन सिंह को एडीजे और टब्यूनल न्यायालय में पेश कियाजहां से न्यायालय द्वारा अवार्ड राशि अदा नहीं करने पर आरोपी जगन पुत्र खुन्नाराम को एक महीने के सिविल कारावास की सजा सुनाई है, और उसे धौलपुर जिला जेल भेजा गया है.

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