Dholpur News: धौलपुर जिला के विशेष न्यायालय ने महिला पुलिस थाना में साल 2022 में दर्ज एक आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उस दस वर्ष के कठोर कारावास का फैसला सुनाया है. साथ ही आरोपी को 35 हजार रुपये से भी दंडित किया है.
विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिला के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 21 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को धौलपुर बस स्टेण्ड पर छोड़ने गया हुआ था और घर पर उसके पुत्र और पुत्री रह गए थे. इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी आठ वर्षीय पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. आरोपी बबलू न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरूवार को मुल्जिम बबलू पुत्र रामजीलाल निवासी मौहल्ली का पुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है.