Rajasthan Crime: जयपुर ले जाकर महिला से 40 दिन तक किया दुष्कर्म, फिर भी मन नहीं भरा तो नाबालिग बेटी...
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Rajasthan Crime: जयपुर ले जाकर महिला से 40 दिन तक किया दुष्कर्म, फिर भी मन नहीं भरा तो नाबालिग बेटी...

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म करने और उसकी नाबालिग बेटी को खरीदने और बेचने के मामले में दो मुल्जिमों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास सुनाई. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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Rajasthan News: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2017 में दर्ज हुए साढ़े नौ वर्षीय नाबालिग को बेचने और खरीदने के मामले में दो मुल्जिमों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.

नाबालिग को 3 लाख में बेचा
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक महिला ने 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि उसके बच्चों को जान से मारने की धमक देकर गांव के कुछ लोगों ने जबरन खेत की रजिस्ट्री करवा ली. गांव के लोगों ने उसे बच्चों के साथ जबरन सोनू गुर्जर के साथ भेज दिया. सोनू गुर्जर महिला और उसके बच्चो को जयपुर ले गया. जयपुर में सोनू गुर्जर ने उसे चालीस दिन तक रखा और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. जयपुर से सोनू गुर्जर उसे बच्चों के साथ गुजरात और बयाना ले जाता है. आरोपी सोनू गुर्जर ने बयाना में उसकी साढ़े नौ साल की नाबालिग बच्ची को तीन लाख रूपये में पप्पू गुर्जर को बेच दियाय इसके बाद पप्पू गुर्जर ने निहाल सिंह को चार लाख रूपये में नाबालिग का सौदा कर दिया. आरोपी निहाल सिंह ने बच्ची को विजय सिंह के लिए खरीदा था. 

मां के खिलाफ भी कोर्ट में पेश किया गया आरोप पत्र 
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू सिंह, निहाल सिंह, रतन सिंह और महिला गुड्डेश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. चारों आरोपी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से जमानत पर चल रहे हैं. ट्रायल के दौरान से आरोपी निहाल सिंह और विजय सींग फरार चल रहे हैं. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान मामले में नाबालिग बच्ची की मां पिंकी और सोनू गुर्जर को भी आरोपी बना कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है. दोनों मुल्जिमान पिंकी और सोनू गुर्जर जमानत पर बाहर हैं और मुल्जिम पप्पू गुर्जर जेल में बंद है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 38 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. 

2 आरोपियों को सात-सात साल की जेल
प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरूवार को मुल्जिम पप्पू गुर्जर निवासी नया नगला बयाना और रतना उर्फ़ रतन सिंह निवासी रहल धौलपुर को दोषी करार देते हुए उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मुल्जिम महिला गुड्डेश को मामले में बरी कर दिया है. जबकि मुल्जिमान पिंकी और सोनू गुर्जर के खिलाफ मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और दो मुल्जिमान निहाल सिंह और विजय सिंह फरार चल रहे है.

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