धौलपुर: नाबालिग का अपहरण कर जबरन किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
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धौलपुर: नाबालिग का अपहरण कर जबरन किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में ट्रायल के ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग और परिवारीजन पक्षद्रोही होकर अपने साथ हुए दुष्कर्म का समर्थन नहीं किया लेकिन फोरेंसिक लेबोरेट्री की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक द्वारा पत्रावली में पेश किया. 

धौलपुर: नाबालिग का अपहरण कर जबरन किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सैपऊ थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का घर में से जबरन अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.

पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम धर्म सिंह पुत्र रामवीर को आईपीसी की धारा 450 में 3 वर्ष और दस हजार जुर्माना और आईपीसी की धारा 363 और 366 ए में पांच-पांच वर्ष का कारावास और दस-दस हजार जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया है. सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके का हैं.जहां 6 और 7 अगस्त 2021 की मध्यरात्रि को अपने घर पर 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री पढ़ते-पढ़ते सो गई थी. सोती हुई नाबालिग को आरोपी धर्म सिंह और कृष्णा नाबालिग को घर में से जबरन उठा कर खेतो की तरफ ले गए. जहां नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म की वारदात के बाद आरोपीगण नाबालिग को खेत में ही बेहोशी की हालत में छोड़ कर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी धर्म सिंह और कृष्णा को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं. 

क्या बोले लोक अभियोजक संतोष मिश्रा 
लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में ट्रायल के ट्रायल के दौरान पीड़ित नाबालिग और परिवारीजन पक्षद्रोही होकर अपने साथ हुए दुष्कर्म का समर्थन नहीं किया लेकिन फोरेंसिक लेबोरेट्री की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक द्वारा पत्रावली में पेश किया. डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज सोमवार को मुल्जिम धर्म सिंह पुत्र रामवीर को आईपीसी की धारा 363, 366 ए, 376 और 5 और 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 450 में 3 वर्ष और दस हजार जुर्माना और आईपीसी की धारा 363 और 366 ए में पांच-पांच वर्ष का कारावास और दस-दस हजार जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 50 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. साथ ही दूसरे मुल्जिम कृष्णा को बरी कर दिया गया.

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