डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने गेंहू पिसवाने गई एक नाबालिग को रास्ते जाते रोक गैंगरेप के मामले में आज बुधवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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Dungarpur: डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने गेंहू पिसवाने गई एक नाबालिग को रास्ते जाते रोक गैंगरेप के मामले में आज बुधवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 24 दिसम्बर 2020 को वरदा थाने में मामला दर्ज हुआ था.
डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आज बुधवार को डेढ़ साल पहले एक नाबालिग से गैंगरेप मामले में फैसला सुनाया है. स्पेशल कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 24 दिसंबर 2020 को नाबालिग पीड़िता ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि 23 अक्टूबर 2020 को वह गेंहू पिसवाने के लिए चक्की पर गई थी. गेंहू पिसवाने के बाद आटा लेकर वह पैदल-पैदल वापस अपने घर आ रही थी.
रास्ते में नाले के पास 21 वर्षीय मिथुन पुत्र वजा उर्फ विजयपाल, 20 वर्षीय विक्रम निवासी डोल कुंजेला मिले. इस दौरान दोनों उसे जबरन पकड़कर कुछ दूर नाले के पास ले गए. दोनों आरोपियों ने मिलकर उससे बारी-बारी से रेप किया. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से भाग गए. नाबालिग पीड़िता ने घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ वरदा थाने पहुंची थी और घटना को लेकर पीड़िता ने वरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.
मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले में कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपी मिथुन और विक्रम को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकार दिलाने की अनुशंसा की है.
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Report- Akhilesh Sharma